Income Tax rectification request complete- अगर आपको नए ई-फाइलिंग टैक्स पोर्टल पर रेक्टिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट करने में कुछ समस्या हो रही है। तो आप कुछ जरूरी स्टेप को फॉलो करके आसानी से Income Tax rectification request complete कर सकते हैं।
इनकम टैक्स रिफंड के लिए आईटीआर submit करते समय उसमें कुछ गलतिया सामने आती है तो आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि आईटीआर फाइल करने के बाद रेक्टिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट करने में लोगों को कई समस्याओ का सामना करना पड़ता है। अगर आपको नए ई-फाइलिंग टैक्स पोर्टल पर रेक्टिफिकेशन के लिए आवदेन करने में परेशानी हो रही है। तो आप कुछ जरूरी स्टेप को फॉलो करके आसानी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए यहां पर आपको Income Tax rectification request complete करने के लिए स्टेप-बाई-स्टेप प्रोसेस बताया जा रहा है।
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Income Tax rectification request complete करने के लिए आप नीचे दी गई सभी स्टेप्स को फॉलो करे –
- सबसे पहले आपको यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन करके ई-फाइलिंग के पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद सर्विस सेक्शन पर जाएं और सुधार (rectification) ऑप्शन चुनें।
- फिर वहां रेक्टिफिकेशन पेज पर न्यू रिक्वेस्ट (new request) पर क्लिक करे।
- यहाँ आपका पैन ऑटोमैटिक रूप से भर जाएगा।
- वहां आप ड्रॉप-डाउन मेनू से इनकम टैक्स या धन टैक्स में से किसी एक को चुनें।
- इस प्रक्रिया के लिए इनकम टैक्स चुने।
- ड्रॉप-डाउन से उपयुक्त वैल्युएशन ईयर (valuation year) चुनें और जारी रखें (continue) पर क्लिक करें।
- यदि आप वेल्थ टैक्स विकल्प चुनते हैं, तो आपको इनकम टैक्स के लिए लेटेस्ट नॉटिफिकेश रिफरेंस नंबर (latest notification reference number) भी प्रदान करना होगा। और फिर जारी रखें (continue) पर क्लिक करना होगा।
- ड्रॉप-डाउन सूची से रिक्वेस्ट टाइप (request type) के लिए इन विकल्पों में से एक को चुनें।
- चयनित रिक्वेस्ट टाइप से संबंधित शेड्यूल संसाधित रिटर्न रिकॉर्ड (schedule processed return records) के आधार पर स्वचालित रूप से पॉप्युलेट किया जाएगा।
- किसी शेड्यूल में बदलाव करने या हटाने के लिए, उसे चुनें और हटाएं पर क्लिक करें।
- आवश्यक संशोधन करने के बाद रेक्टिफिकेशन आवेदन सबमिट करने के लिए जारी रखें पर क्लिक करें।
- सबमिट करने पर, आपको ई-वेरिफिकेशन पेज पर निर्देशित किया जाएगा।
- इसके बाद ध्यान रखे कि आप अपने रेक्टिफिकेशन आवेदन का ई-वेरिफिकेशन जरूर करें।
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यदि फॉर्म 26एएस में बताये गए टीडीएस क्रेडिट इनकार के परिणामस्वरूप आपको जारी किया गया, इनकम टैक्स रिफंड आपके द्वारा बताई गई राशि से कम है। तो आपके पास शेष टैक्स वापसी का अनुरोध करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 154 के तहत सुधार अनुरोध दायर करने का विकल्प है। Income Tax rectification request complete करने के लिए, आप बताई गई सभी स्टेप्स को फॉलो करके आसानी से आवेदन कर सकते हैं।